Bihar Krishi Input Subsidy 2025-26 (Rabi)बिहार के किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समय-संवेदनशील (Time-Sensitive) खबर है। बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा राज्य में मार्च 2026 के तीसरे और चौथे सप्ताह में आए भीषण आंधी-तूफान, असामयिक भारी बारिश और ओलावृष्टि (Hailstorm) के कारण बर्बाद हुई रबी फसलों के मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है
यदि आप भी कृषि विभाग के इस नए नोटिफिकेशन के तहत आने वाले प्रभावित जिलों के किसान हैं, तो आपके पास सरकार से मुआवजा यानी कृषि इनपुट अनुदान (Krishi Input Anudan) पाने का यह आखिरी मौका है। ध्यान रहे कि इस बार आवेदन के लिए सरकार ने बहुत ही कम समय दिया है। आज के इस विशेष लेख में हम आपको बताएंगे कि आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, कौन से 5 जिलों को शामिल किया गया है, और आवेदन करते समय आपको किन सख्त नियमों का पालन करना होगा
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना (रबी 2025-26) - एक नजर में
| मुख्य बिंदु (Topic) | पूरी जानकारी (Details) |
|---|---|
| योजना का नाम | कृषि इनपुट अनुदान योजना (रबी 2025-26) |
| नुकसान का कारण | मार्च 2026 (तीसरे-चौथे सप्ताह) में आंधी-तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से क्षति |
| आवेदन शुरू होने की तिथि | 20 जून 2026 (सुबह 06:00 बजे से) |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 24 जून 2026 (रात 10:00 बजे तक) |
| शामिल कुल जिले | 05 जिले |
| अधिकतम सीमा | प्रति किसान परिवार अधिकतम 2 हेक्टेयर (494 डिसimil) |
- पूर्णिया (Purnia)
- अररिया (Araria)
- सुपौल (Supaul)
- मधुबनी (Madhubani)
- किशनगंज (Kishanganj)
- गेहूँ (Wheat)
- मक्का (Maize)
- रबी दलहन और तेलहन (Pulses & Oilseeds)
- सब्जियाँ (Vegetables)
- गन्ना (Sugarcane)
- शाश्वत/बारहmaasi फसलें (जैसे केला, बगीचे आदि)
- औषधीय एवं सुगन्धित पौधे
- किसान परिवार की परिभाषा और सीमा
- परिवार विवरण और आधार सत्यापन (Aadhar Verification)
- बैंक खाता और NPCI/DBT लिंक होना अनिवार्य
- वंशावली (Vanshavali) अब मान्य नहीं है
- ओटीपी (OTP) की गोपनीयता
- स्वयं (भू-धारी) किसान होने पर: यदि जमीन आपके खुद के नाम पर है, तो आपको वर्ष 2023-24 से लेकर अब तक की (यानी पिछले तीन वर्षों की) जमीन की रसीद या एकदम नया एल.पी.सी (Land Possession Certificate) अपलोड करना होगा।
- वास्तविक खेतिहर (बटाईदार) होने पर: यदि आप दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, तो आपको पोर्टल से स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (Self Declaration Form) डाउनलोड करके, उसे भरकर और वार्ड सदस्य/कृषि समन्वयक से सत्यापित करवाकर अपलोड करना होगा।
- स्वयं + वास्तविक खेतिहर होने पर: यदि कुछ जमीन अपनी है और कुछ बटाई पर है, तो जमीन के दस्तावेज और स्व-घोषणा पत्र दोनों संलग्न करने होंगे।
- वेबसाइट खोलें: सबसे पहले कृषि विभाग, बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।
- इनपुट सब्सिडी लिंक पर क्लिक करें: होमपेज पर "कृषि इनपुट अनुदान योजना (2025-26) रबी" के लिंक या आवेदन प्रपत्र पर क्लिक करें।
- पंजीकरण संख्या डालें: अपना 13 अंकों का किसान रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और Search बटन पर क्लिक करें।
- विवरण भरें स्क्रीन पर आपकी जानकारी आ जाएगी। अब नीचे अपनी प्रभावित जमीन का खाता, खेसरा, कुल रकबा और फसल का प्रकार भरें।
- परिवार का विवरण दें अपने परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड नंबर और विवरण दर्ज करें (यह अनिवार्य है)।
- दस्तावेज अपलोड और सबमिट करें: अपनी श्रेणी के अनुसार जमीन की रसीद/LPC या स्व-घोषणा पत्र अपलोड करें। 'Get OTP' पर क्लिक करें, मोबाइल पर आया कोड डालें और फाइनल सबमिट कर दें।
